15 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट (Corte di Cassazione) के निर्णय संख्या 18328, सुनवाई के पूर्व-निर्धारण की स्थिति में अभियुक्त को सूचना के महत्व के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विशेष रूप से, जिस मामले की जांच की गई है, वह सुनवाई के पूर्व-निर्धारण के आदेश की सूचना न देने से संबंधित है, यह उजागर करते हुए कि इस तरह की कमी एक मध्यवर्ती-शासन की सामान्य प्रकृति की शून्यिता उत्पन्न करती है। यह पहलू बचाव के अधिकार और आपराधिक प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इस निर्णय में मुख्य नियामक संदर्भ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Codice di Procedura Penale) का अनुच्छेद 465 है, जो सुनवाई के पूर्व-निर्धारण को नियंत्रित करता है। अदालत ने कहा है कि जिस अभियुक्त को अनुपस्थित या अनुपस्थित घोषित नहीं किया गया है, उसे सूचना न देने पर प्रक्रिया की शून्यिता होती है। यह सिद्धांत अभियुक्त के सूचित होने और प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अधिकार की रक्षा करता है।
अभियुक्त को, जिसे अनुपस्थित या अनुपस्थित घोषित नहीं किया गया है, को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 465 के अनुसार, सुनवाई के बाहर सुनवाई के पूर्व-निर्धारण का आदेश देने वाले डिक्री की सूचना न देना, एक मध्यवर्ती-शासन की सामान्य प्रकृति की शून्यिता उत्पन्न करता है।
सार का यह अंश इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के महत्व को पहचानता है। मध्यवर्ती-शासन की शून्यिता का अर्थ है कि, यदि अभियुक्त को ठीक से सूचित नहीं किया गया है, तो न्यायिक अधिकारियों की ओर से किसी भी दुर्भावना या बेईमानी की अनुपस्थिति के बावजूद, कार्यवाही को अमान्य किया जा सकता है।
वर्ष 2022 का निर्णय संख्या 18328 आपराधिक प्रक्रिया में सूचना प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक का प्रतिनिधित्व करता है। अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा आपराधिक कानून का एक मौलिक स्तंभ है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि इस क्षेत्र में कोई भी चूक पूरी प्रक्रियात्मक यात्रा को खतरे में डाल सकती है। यह मामला कानूनी क्षेत्र के पेशेवरों को प्रक्रियात्मक विवरणों पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि ऐसी शून्यिताओं से बचा जा सके जिनका उनके मुवक्किलों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।